बीरभूम हिंसा: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई जांच के आदेश दिए

बीरभूम हिंसा मामले और आगजनी केस की अब सीबीआई जांच होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़की थी। हिंसा में दो बच्चों और तीन महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं, फोरेंसिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इन लोगों को जिंदा जलाया गया है। सभी आठ लोगों को नरसंहार से पहले बुरी तरह पीटा गया था। वहीं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रनील खान ने कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। वहीं, घटना में अब तक कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्य सरकार ने कथित रूप से लापरवाही बरतने के आरोप में कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।

इसी कड़ी में गुरुवार को मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में रामपुरहाट के थाना प्रभारी त्रिदिप प्रामाणिक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके के साथ ही एसडीपीओ श्रीशायन अहमद का ट्रांसफर कर उन्हें विभाग से अटैच किया गया है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य पुलिस प्रमुख को बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में हुई 8 लोगों की हत्या के संबंध में नोटिस जारी किया है। आयोग ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाली रिपोर्ट चार हफ्तों के अंदर पेश करने के निर्देश भी दिए हैं।

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