नई दिल्ली- दिल्ली हाईकोर्ट ने आरक्षित विधानसभा सीट से आप विधायक प्रकाश जारवाल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर उनसे जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता डालचंद कपिल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दक्षिणी दिल्ली की देवली सीट से जारवाल से चुनाव हार गए थे।
जस्टिस वी.के. राव ने जारवाल और भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर याचिका पर जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले को 19 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
Also Read कोरोना काल में फिर तैयार मेट्रो, ये है खास तैयारी
कपिल की ओर से पेश वकील महमूद प्राचा ने कहा कि देवली सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है और जारवाल बैरवा जाति से संबंध रखते हैं, जो दिल्ली सरकार द्वारा संशोधित सूची के अनुसार अनुसूचित जाति नहीं है बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग में आती है। वह इस सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते।
चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि यह याचिका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निर्धारित 45 दिन की अवधि के बाद दाखिल की गई है।
Also Read दिल्ली में 9 सितंबर से खुलेंगे बार, केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को LG ने दी मंजूरी
वकील जतिन भट्ट द्वारा दायर याचिका में जारवाल का चुनाव रद्द करने और संबंधित सीट पर दोबारा चुनाव कराने का आदेश देने की अपील की गई है।
याचिका में अपील की गई है कि जारवाल को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित दिल्ली विधानसभा की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाए।