बंगाल की कमान संभालते ही दीदी ने बदले DGP-ADG, राज्य में लगाया मिनी लॉकडाउन

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है।

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में जहां लोकल ट्रेनों की आवाजाही भी रोकने का फैसला किया गया है तो दुकानें भी कुछ घंटों के लिए ही खुलेंगी।

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच बंगाल में होने वाली चुनावी रैलियों को लेकर राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।

इसके साथ ही कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। ममता ने बुधवार को कहा कि हमारा ऑक्सीजन लेकर केंद्र चली जा रही है।

इसके साथ ही ममता बनर्जी ने डीजीपी और एडीजी को बदल दिया है और सभी एसपी को हिंसा रोकने का आदेश दिया गया है।

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चुनाव आयोग की ओर से पश्चिम बंगाल के डीजीपी बनाए गए नीरज नयन पांडेय को दमकल विभाग भेज दिया गया है, जबकि एडीजी जगमोहन को सिविल डिफेंस।

उनकी जगह पर विरेंद्र को प्रदेश का नया डीजीपी बनाया गया है, जबकि जावेद शमीम को प्रदेश का नया एडीजी बनाया गया है।

ममता बनर्जी ने पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा कि कोविड-19 के हालात को देखते हुए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। मास्क पहनना अनिवार्य है तो राज्य सरकार के दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे।

प्राइवेट सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम कराने को कहा गया है, जबकि दफ्तर में 50 फीसदी ही कर्मचारी रह सकते हैं। शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जिम, सिनेमा हॉल्स, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे।

सामाजिक और राजनीतिक जुटान पर भी प्रतिबंध रहेगा। ममता ने कहा कि जूलरी की दुकानें दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक खुलेंगी। होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा। बैंक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी बाजार, खुदरा दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक और फिर शाम 5 से 7 खुलेंगी। 6 मई से लोकल ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी। मेट्रो में क्षमता के 50 फीसदी लोग ही होंगे।

7 मई से राज्य के एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों को 72 घंटे भीतर का आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। जो लोग पॉजिटिव होंगे, उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा।

बस अड्डों पर रेंडम जांच की जाएगी तो यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा। ट्रेन यात्रियों पर भी यही नियम लागू होगा।

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