ट्रैक्‍टर सहित अन्‍य मशीनों के लिए सरकार ने दी खास राहत

अगर आप देश के किसान हैं और खेती के लिए ट्रैक्‍टर सहित अन्‍य मशीनों का उपयोग करते हैं तो ये खबर खास आपके लिए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि ट्रैक्टर के लिए उत्सर्जन मानदंड अगले साल अक्टूबर से और निर्माण उपकरण वाहनों के लिए लागू होंगे, यह मानदंड अगले साल अप्रैल से लागू होंगे। यानि कि सरकार की ओर से सीधा सीधा ट्रैक्‍टर और निर्माण उपकरण वाहनों के लिए नये मानदंड को अगले साल तक के लिए बढ़ा दिया है।

 

ट्रैक्टरों के लिए नए उत्सर्जन मानदंड की डेडलाइन अक्‍टूबर 2021 है जबकि निर्माण उपकरण वाहनों की नई डेडलाइन अप्रैल 2021 हैपहले ये मानदंड इसी अक्टूबर से लागू होने थे मंत्रालय ने 30 सितंबर 2020 को सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में संशोधन करने की अधिसूचना जारी की है, जिसमें ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स के लिए एमिशन नॉर्म्स के अगले चरण को लागू करने की प्रयोज्यता की तारीख तय की गई है।

 

मंत्रालय को इस संबंध में कृषि मंत्रालय, ट्रैक्टर निर्माताओं और कृषि संघों से अनुरोध प्राप्त हुआ था। हाल ही में देशभर में बीएस 6 उत्सर्जन मानक लागू किया गया है लेकिन अब सरकार की ओर से कृषि मशीनरी (ट्रैक्टर, पावर टिलर और कम्बाइंड हार्वेस्टर) और निर्माण उपकरण वाहनों के लिए अलग उत्सर्जन नियम में ढील देने से निश्‍चित तौर पर किसानों को कुछ राहत मिलेगी।

 

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