दिल्ली हिंसा- 85 वर्षीय महिला के हत्यारों को कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

दिल्ली हिंसा मामले में एक बुजुर्ग महिला की मौत के चार आरोपियों की जमानत देने से कड़कड़डूमा कोर्ट ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसे आरोप में जमानत नहीं दी जा सकती । वहीं पीड़ित परिवार की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है जिसमें पुलिस की कार्रवाई पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में गुरुवार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान 85 साल की बुजुर्ग अकबरी बेगम की हत्या मामले में 4 आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि जिस तरह हत्या की गई उसे देखते हुए आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती। दिल्ली पुलिस इस मामले में अभी भी जांच कर रही है। ये मामला फिलहाल दिल्ली हाइ कोर्ट में भी है जहां मृतक के परिजनों ने पुलिस अधिकारी के एक आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट में मृतक के बेटे की ओर से लगाई गई अर्जी में कहा गया है कि पुलिस के मुताबिक दंगों को लेकर हिंदू युवाओं की गिरफ्तारी के बाद से वहां के स्थानीय लोगों में गुस्सा और आक्रोश है। लिहाजा आगे की गिरफ्तारी और जांच के दौरान पुलिस एहतियात बरते।

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आपको बता दें 25 फरवरी को भजनपुरा इलाके में अकबरी बेगम का घर में शव मिला था। इस मामले में पुलिस ने अरुण कुमार, वरुण कुमार, विशाल सिंह, रवि कुमार, प्रकाश चंद और सूरज को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ कड़कड़डूमा कोर्ट में आरोप पत्र दायर कर दिया है। आरोप के मुताबिक, घटना वाले दिन उपद्रवियों ने अकबरी बेगम के घर में आग लगा दी थी। परिवार के बाकी लोग सीढ़ी के सहारे छत पर चले गए थे और अपनी जान बचा ली।लेकिन अकबरी बेगम ऐसा न कर सकीं क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा थी।इस बीच उपद्रवियों ने घर में आग लगा दी धी जिसकी वजह से दम घुटने से अकबरी बेगम की मौत हो गई।

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