डोरंडा कोषगार से जुड़े चारा घोटाले के मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो Lalu Yadav को 5 साल की सजा सुनाई है। जज एसके शशि ने लालू यादव को 5 साल की जेल के साथ ही 60 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
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डोरंडा घोटाले में Lalu Yadav को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था और सीबीआई की ओ से ये कहा गया था कि ये घोटाला तब हुआ था जब Lalu Yadav सीएम और वित्त मंत्री थे उस समय हुआ था। लिहाजा ये सब Lalu Yadav की जानकारी में हुआ था। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव समेत अन्य आरोपियों को को 139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में दोषी पाया था। तब कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान नहीं हुआ था लेकिन सोमवार को कोर्ट ने लालू की सजा का ऐलान किया।
डोरंडा कोषागार मामले में कुल 170 आरोपी बनाए गए थे. इनमें से 55 की मौत हो चुकी है। 7 को सरकारी गवाह बनाया गया था 2 ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था जबकि 6 अब भी फरार हैं। इसके बाद कुल 99 आरोपी बचे थे, जिसमें से 24 को बरी कर दिया गया, जबकि 75 को दोषी करार दिया गया है।
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