महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के कारण स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि राज्य में होटल, रेस्तरां और बार को प्रतिबंधित क्षमता के साथ 5 अक्टूबर से ऑपरेट करने की अनुमति दी जाएगी।
राज्य के भीतर यात्रा शुरू करने और समाप्त करने वाली सभी ट्रेनों को तत्काल प्रभाव से COVID-19 के लिए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अधीन शुरू किया जाएगा। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, होटल, फूड कोर्ट, रेस्तरां और बार 5 अक्टूबर से ऑपरेट हो सकते हैं, जिसमें क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक या स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित नहीं है। इन प्रतिष्ठानों को ऑपरेट करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के लिए टूरिज्म विभाग द्वारा एक अलग मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी।
गैर–आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली सभी औद्योगिक और विनिर्माण इकाइयों को मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में काम करने की अनुमति दी जाएगी। रेलवे MMR में लोकल ट्रेनों की आवृत्ति बढ़ाएगा। पुणे क्षेत्र में लोकल ट्रेनें एमएमआर में अपनाए गए प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं के साथ फिर शुरू होंगी। मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय से क्यूआर कोड पास प्राप्त करने के बाद MMR में टिफिन वाहक के डब्बावालों को स्थानीय ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।
इसके साथ ही राज्य में अभी भी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, मॉल और बाजार स्थानों में थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन और अन्य बड़ी सभाओं पर भी बैन रहेगा।
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