हरियाणा के पूर्व सीएम और इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। कोर्ट ने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में ओपी चौटाला को दोषी करार दिया है।
ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर अब कोर्ट 26 मई को फैसला सुनाएगी। फैसले के दौरान ओम प्रकाश चौटाला खुद कोर्ट रूम में मौजूद थे।
ओपी चौटाला पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने पहले फैसले को सुरक्षित रख लिया था और दोपहर को कोर्ट ने चौटाला को दोषी करार दिया है।
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ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आये से अधिक सम्पत्ति जुटाने का आरोप है। सीबीआई ने मामले में 2010 में चार्जशीट फाइल की थी। चार्जशीट के मुताबिक ओम प्रकाश चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच करीब 6 करोड़ रूपये की सम्पत्ति जुटाई थी। इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सीएम भी थे। मनी लांड्रिंग के आरोप में एफआईआर के बाद ईडी ने भी कार्रवाई की थी और ओपी चौटाला की दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में सम्पत्ति को भी जब्त किया था। ओम प्रकाश चौटाला आय से अधिक सम्पत्ति के मामले के अलावा जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में भी 10 साल की सजा काट चुके हैं और पिछले ही साल वो दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे।