अब देश में जल्द ही अपनी गाड़ी, बाइक या किसी भी वाहन के मालिक अपने वाहन के लिए एक नॉमिनी को नियुक्त कर पाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण प्रमाणपत्र, आरसी में किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाने के लिए वाहन के मालिक की सुविधा के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रस्तावित संशोधन पर जनता और सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं।
वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय नामांकन सुविधा को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह वाहन के मालिक की मौत के मामले में मोटर वाहन को नामांकित व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड या ट्रांसफर करने में मदद करेगा।
सार्वजनिक नियमों और मसौदा नियमों के सुझाव, यदि कोई हो तो 30 दिनों के अंदर संयुक्त सचिव (एमवीएल), ईमेल पर भेजा जा सकता है: निदेशक[email protected], सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
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