( अवैश उस्मानी ) : जजों की नियुक्ति इन दिनों चर्चा में है जिस पर काफी वाद विवाद भी देखने को मिल रहा हैं इसी बीच कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी में सरकार के नामित व्यक्ति को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया है कि उन्होंने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को उस चिट्ठी में आखिर क्या लिखा था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। रिजिजू ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखी अपनी चिट्ठी में जजों की नियुक्ति के लिए सर्च कम इवैल्यूएशन कमेटी में सरकार के प्रतिनिधि को शामिल करने का सुझाव दिया था। सर्च कम वैल्यूएशन कमेटी ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट कॉलेजियम को जजों की नियुक्ति में सहयोग करती है।
कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में खोज-सह-मूल्यांकन समिति में भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि शामिल किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए समिति में भारत सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि और हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के तहत राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री द्वारा नामित किया जाना चाहिए।
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रिजिजू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम में सरकार के नामित व्यक्ति को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई सुझाव नहीं दिया। पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कॉलेजियम की सहायता के लिए क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट स्तर पर एक स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति का सुझाव दिया था मूल्यांकन कर यह प्रस्तावित किया गया था कि समितियां संभावित उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर प्रासंगिक सामग्री की जांच और सकती हैं और एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करेंगी किरण रिजिजू ने कहा सुप्रीम कोर्ट ऐसी समितियों के गठन के लिए सहमत नहीं है।
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