धूल से प्रदूषण रोकने के लिए कंस्ट्रक्शन एजेंसी को 15 दिन की मोहलत !

नई दिल्ली(विश्वजीत झा): दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान की तैयारी में जुटी दिल्ली सरकार ने सभी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एजेंसी के साथ धूल से होने वाले प्रदूषण को लेकर समीक्षा बैठक की है।

बैठक में दिल्ली सरकार ने सभी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज को 14 सूत्री एजेंडा दिया है। जिसे अगले 15 दिनों में सभी साइट पर लागू करने के निर्देश दिए हैं।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जो जो कमियां पिछले साल थी, उसे दूर करने के लिए कहा है।

एजेंसियों को 14 सूत्री दिशा निर्देश जारी 

1. निर्माण स्थल के चारो ओर उचित ऊँचाई की दीवार या तीन शेड कवर करना।

2. 20 हज़ार वर्गमीटर या उससे बड़े साइट्स पर एन्टी स्मॉग गन अनिवार्य होगा।

3. निर्माण क्षेत्र में डिमोलिशन को तिरपाल या ग्रीन नेट से कवर करने।

4. निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहन की नियमित सफाई करने।

5. वाहनों को में बिल्डिंग मटेरियल या मलवा ढोने के दौरान उसे कवर करने।

6. निर्माण सामग्री और डिमोलिशन के अपशिष्ट को निर्धारित जगह पर डालना।

7. मिट्टी बालू या अपशिष्ट को ढककर रखने।

8. पत्थरो की कटिंग और ग्रेन्डिग खुले में ना हो।

9. धूल से बचाव के लिए पानी का छिड़काव करने।

10. 20 हज़ार वर्गमीटर से बड़े साइट पर ट्रक के आने जाने के लिए पक्की सड़क।

11. अपशिष्ट को डंप करने का रिकॉर्ड रखने।

12. कर्मचारियों के लिए डस्ट मास्क की व्यवस्था।

13. कर्मचारियों के चिकित्सा की व्यवस्था।

14. जो भी मानदंड हैं उसे साइट के बाहर डिस्प्ले करने के निर्देश दिए गए हैं।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पिछली बार गाइडलाइन का सही तरीके से पालन नहीं हुआ था। लिहाजा, इस बार समय से निर्देश दिए गए हैं।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार विंटर एक्शन प्लान पर काम कर रही है, जिसमें धूल से होने वाले प्रदूषण की भी बड़ी भूमिका होती है।

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