हिमाचल में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के मद्देनजर सरकार ने नई बंदिशों को लागू कर दिया है। बीते दिनों कार्यालयों में फाइव डे वीक के साथ शनिवार व रविवार को बाजार बंद रखने के फैसले के बाद
आज सरकार ने प्रदेश के चार सीमावर्ती जिलों ऊना, कांगड़ा, सोलन व सिरमौर में मंगलवार 27 अप्रैल से 10 मई तक रात्रि कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया है।
सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इन चारों जिलों में रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य में आने वाले सभी आगन्तुकों को 72 घंटों के भीतर आरटीपीसीआर परीक्षण अनिवार्य करने का भी निर्णय लिया गया।
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यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य में आने वाले किसी व्यक्ति ने यदि कोविड आरटीपीसीआर परीक्षण नहीं करवाया है, तो उसे अपने निवास स्थान पर 14 दिन तक होम क्वारन्टीन रहना होगा।
उनके पास घर आने के 7 दिन के बाद स्वयं परीक्षण करवाने का विकल्प भी होगा और यदि परीक्षण नैगेटिव पाया जाता है तो उन्हें होम क्वारन्टीन में रहने की आवश्यकता नहीं है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकाय अपने.अपने क्षेत्र में मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू करने में शामिल होंगे
और उनके पास उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा, ताकि कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके।
बैठक में सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक समारोहों में मानक संचालन प्रक्रिया को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष कार्यदल गठित किए जाने का निर्णय लिया गया।
इन दलों को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, तकनीकी शिक्षा और जनजातीय विकास मंत्री राम लाल मारकंडा, स्वास्थ्य मंत्री डा. राजीव सैजल, वन मंत्री राकेश पठानिया, मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी और अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।