Agneepath Scheme: केंद्र सरकार की नई सेना भर्ती स्कीम को लेकर पिछले कई दिनों से देशभर में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। इस बीच सरकार योजना को लेकर लोगों को जागरुक करने का हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए अब तक कई तरह के ऐलान भी कर चुकी है। इसी कड़ी में सरकार की तरफ से एक बार फिर अग्निपथ योजना को लेकर जानकारी साझा की गई है। यह जानकारी वायु सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है।
अग्निवीरों को दी जाएगी ये सुविधाएं
भारतीय वायुसेना द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को वहीं सुविधाएं दी जाएंगी जो एक स्थायी सेना के जवान को दी जाती है। एयरफोर्स की वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी के अनुसार अग्निवीरों को वेतन के साथ हार्डशिप एलाउंस, यूनीफार्म एलाउंस, कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधा भी मिलेगी। ये सुविधाएं एक रेगुलर सैनिक को मिलती हैं। इसके अलावा अग्निवीरों को ट्रैवल एलाउंस भी मिलेगा।
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अग्निवीरों को दिया जाएगा इन्श्योरेंस कवर
वायु सेना द्वारा साझा की गई जानकारी में आगे कहा गया है कि, अग्निवीरों को साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। साथ ही मेडिकल लीव अलग है। वहीं अगर चार साल की सर्विस के दौरान किसी अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो उसे इन्श्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। जिसकी राशि करीब 1 करोड़ होगी जो परिवार वालों को दी जाएगी। वहीं इसके अलावा ड्यूटी के दौरान विकलांग होने पर एक्स-ग्रेशिया 44 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी मिलेगी और सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा।
एयर फोर्स एक्ट 1950 के तहत होगी अग्निवीरों की भर्ती
दी गई जानकारी के मुताबिक, अग्निवीरों का कुल 48 लाख का इंश्योरेंस होगा। वहीं अगर ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त होते हैं तो एकमुश्त सरकार की तरफ से 44 लाख रुपए भी दिए जाएंगे और सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। इसके अलावा जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी। बता दें कि, वायु सेना ने कहा कि इनकी भर्ती एयर फोर्स एक्ट 1950 के तहत 4 साल के लिए होगी। वायुसेना में अग्निवीरों के लिए एक अलग रैंक होगा। इन अग्निवीरों को अग्निपथ स्कीम की सभी शर्तों को मानना होगा।
सेवा खत्म होने पर दिया जाएगा स्किल सर्टिफिकेट
इसकी साथ यह भी कहा कि, जिन अग्निवीरों की आयु वायुसेना में भर्ती के समय 18 साल से कम होगी उनके माता-पिता या अभिभावकों से नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कराने होंगे। 4 साल की सेवा के बाद 25 फीसदी अग्निवीरों की नियुक्ति रेगुलर कैडर में की जाएगी। वहीं सेवा खत्म होने पर एक विस्तृत स्किल सर्टिफिकेट अग्निवीरों को दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र में अग्निवीरों का कौशल और उनकी योग्यता का वर्णन होगा।