Anti-Paper Leak Law: प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले हो जाएं सावधान ! देश में लागू हुआ ये तगड़ा कानून !

Anti-Paper Leak Law: प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को मद्देनजर रखते हुए देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह कानून इसी साल फरवरी में संसद में पारित हुआ था। इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

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आपको बता दें, आए दिन पेपर लीक के बढ़ते मामलों और प्रतियोगी परीक्षाओं की अन्य अनियमितताओं को देखते हुए देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। ये कानून उन लोगों की हिम्मत की बाट लगाने वाला है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। यह कानून केंद्रीय भर्ती और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षाओं के पेपर लीक होने से रोकेगा।

सरकार ने शुक्रवार को सार्वनिक परीक्षा अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया है जिसका उद्देश्य देशभर में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को रोकना है। इसी साल फरवरी में ये कानून संसद में पारित हुआ था। इस कानून के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली करने पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3-5 साल तक की कैद व अधिकतम 10 साल की कैद और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है।

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NTA में सुधार के संबंध में सरकार एक उच्च स्तरीय समिति का शनिवार को गठन भी कर दिया गया है। जो दो महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपेगी। केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि, NTA हो या NTA में कोई बड़ा व्यक्ति, NEET प्रकरण में जो दोषी होगा उसपर सख़्त कार्रवाई होगी। उच्च-स्तरीय समिति से NTA, इसकी संरचना, कार्यप्रणाली, परीक्षा प्रक्रिया, पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को और बेहतर बनाने के लिए रिकमेंडेशन की अपेक्षा होगी। Zero-error परीक्षा हमारी प्रतिबद्धता है।

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