नई दिल्ली: केंद्र सरकार आज लोकसभा में ओबीसी समुदाय पर बड़ा दांव खेलने जा रही है। मॉनसून सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन सरकार राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने वाला 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी।
इस विधेयक को हाल में ही कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। 127वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा आर्टिकल 342 A (3) लागू किया जाएगा।
इससे राज्य सरकारों को ये अधिकार मिलेगा कि वे अपने हिसाब से ओबीसी समुदाय की लिस्ट तैयार कर सकेंगे। राज्य सरकार को केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रहना होगा।
संसद का अब तक का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने के बावजूद 127वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में ज्यादा अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि कोई राजनीतिक दल आरक्षण संबंधी विधेयक का विरोध नहीं करेगा,इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा।
आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 5 मई को कहा था कि केवल केंद्र सरकार ही अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बना सकती है। हालांकि केंद्र ने इसका विरोध किया था।
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार संविधान संशोधन के जरिए पलटने जा रही है। गौर हो कि अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां पर ओबीसी समुदाय का चुनावी गणित पर बड़ा असर है।
हाल ही में मेडिकल एजुकेशन की रिजर्व सीटों में केंद्र ने ओबीसी समुदाय और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए सीटें आरक्षित करके बड़ा दांव खेला था।