नई दिल्ली: जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि MCD की कार्रवाई पर रोक की स्थिति बरकरार रहेगी। इस मामले पर सुनवाई दो हफ्ते बाद की जाएगी। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिराए जाते हैं और पूरे देश में ऐसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।
कोर्ट ने पूरे देश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर रोक से इनकार कर दिया। अब इस मामले पर सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने दलील रखी कि दिल्ली में 1731 अवैध कॅालोनी है जिनमें लगभग 50 लाख लोग रहते हैं फिर एक कॉलोनी को निशाना क्यों बनाया गया, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने निगम कमिश्नर को खत लिखा जिसके बाद यह एक्शन हुआ. वहीं कपिल सिब्बल ने कहा- अतिक्रमण पूरे देश में एक गंभीर मामला है, मुस्लिम लोगों की ही प्रॅापर्टी तोड़ी जा रही है. आप किसी समुदाय को डेमोलेशन से नही जोड़ सकते ये बहुत गंभीर मामला है।
इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिलहाल सिर्फ जहांगीरपुरी में चल रही कार्रवाई को लेकर है। इस फैसले का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में हो रही ऐसी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा। MCD की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। पैरवी जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच के सामने की गई।
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