दिल्ली: बस ड्राइवरों को 1 अप्रैल से मानना होगा ये नियम, नहीं तो रद्द ड्राइविंग लाइसेंस!

नई दिल्ली:  राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से बड़ा परिवर्तन होने वाला है। दिल्ली में 1 अप्रैल से गलत लेन में बस चलाने वाले बस चालकों का चालान कटेगा और बार बार नियम तोड़ने पर केस दर्ज करने और DL रद्द करने का भी प्रावधान रहेगा। दिल्ली विधानसभा में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ये जानकारी दी है।

1 अप्रैल से जो परिवहन विभाग एनफोर्समेंट ड्राइव चला रही है, इसमें हमने एक आर्डर जारी किया है कि जो ड्राइवर बस लेन में नहीं चलेगा तो पहली बार नियम तोड़ने में 10 हज़ार का फाइन होगा। दूसरी बार मे डेंजरस ड्राइविंग 184 के तहत केस होगा, तीसरी बार तोड़ने पर DL रद्द कर दिया जाएगा। चौथी बार तोड़ने पर निजी बसों का परमिट कैंसिल किया जाएगा। बहुत जल्द हम व्हाट्सप्प नंबर शुरू करेंगे अगर कोई बस चालक नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वीडियो बनाकर हमें डाल दें हम उसे एविडेंस मानकर कार्यवाही करेंगे।

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