छठ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- जिंदा रहोगे तो ही किसी त्योहार का आयोजन कर पाओगे

छठ पर्व के सामूहिक आयोजन पर रोक के फैसले को लेकर बशर्ते ही दिल्ली सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है, लेकिन इसको लेकर दिल्ली सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

 

दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें सरकार की तरफ से छठ पर्व के आयोजन के लिए सामूहिक स्तर पर रोक लगाई है।

 

दिल्‍ली हाई कोर्ट ने कहा कि छठ पर्व के लिए सामूहिक रूप से आयोजन की अनुमति देने पर कोविड-19 संक्रमण के बढ़ने की आशंका बड़ जाएगी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जिंदा रहोगे तो ही किसी त्योहार का आयोजन कर पाओगे। ये कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि लगता है याचिकाकर्ता को दिल्ली के हालात के बारे में जानकारी नहीं है, इन परिस्थितियों में लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

 

आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने छठ पर्व के सामूहिक आयोजन पर रोक लगा दी है जिसके बाद से लगातार दिल्ली में राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के इस फैसले को लेकर लगातार सवाल भी खड़े कर रही है।

 

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