नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ के स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म गुंजन सक्सेना पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने निषेधाज्ञा का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।
बता दें, केंद्र सरकार, भारतीय वायु सेना ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धर्मा प्रोडक्शन और अन्य को केंद्र की याचिका पर जवाब दाखिल करने और 18 सितंबर के लिए मामले को सूचीबद्ध करने के लिए कहा है।
Also Read SSR Death Case: ड्रग्स मामले में पहली गिरफ्तारी, जानें रिया चक्रवर्ती से क्या है लिंक
गौरतलब है पिछले दिनों नेटफिल्क्स पर करन जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ रिलीज हुई थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई इस फिल्म के खिलाफ याचिका दाखिल कर आरोप लगाया गया था कि फिल्म वायुसेना की छवि खराब कर रही है।
केंद्र ने अपनी याचिका में कहा था कि फिल्म ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ से भारतीय वायु सेना की छवि को नुकसान क्योंकि उसमें दिखाया गया कि बल मैं लैंगिक भेदभाव होता है।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने केंद्र से पूछा कि उसने ओटीटी मंच पर फिल्म के प्रदर्शन से पहले अदालत का रुख क्यों नहीं किया। साथ ही कहा कि अब कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता क्योंकि फिल्म प्रदर्शित हो गई है।
बता दें, ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ भारतीय वायु सेना की लड़ाकू पायलट गुंजन सक्सेना के जीवन पर आधारित है। भारतीय वायुसेना की अधिकारी गुंजन सक्सेना 1999 के करगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाली पहली महिला पायलट बनीं, इसका निर्माण करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने किया है, जाह्न्वी कपूर ने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है।
उच्च न्यायालय ने फिल्म का प्रसारण रोकने के आग्रह वाली केंद्र की याचिका पर ‘धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड’ और नेटफ्लिक्स से जवाब मांगा है।
अदालत ने कहा कि पूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना को भी मामले में एक पक्ष बनाना चाहिए और उन्हें नोटिस जारी करते हुए उनसे भी जवाब मांगा।
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates, Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter.