मोटर व्‍हीकल की वैधता को सरकार ने 31 दिसंबर तक बढ़ाया

इस साल की शुरूआत से ही देश में कोरोना वायरस के कारण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर की गाडि़यों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फैसला किया है कि मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया जाए।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पहले मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों से संबंधित दस्तावेजों की वैलिडिटी की एक्‍सटेंशन के बारे में इस साल 30 मार्च और 9 जून को सलाह जारी की थी। उस समय ये यह सलाह दी गई थी कि 30 सितंबर तक फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्‍ट्रेशन या किसी अन्य संबंधित डॉक्‍यूमेंटस की वैलिडिटी को वैलिड माना जा सकता है।

देश भर में COVID-19 के कारण स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 31 दिसंबर तक वैध मानें। इस कदम से परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में नागरिकों की मदद करने की संभावना है।

 

गौरतलब है कि इस साल की शुरूआत से ही देश में कोरोना वायरस के मामले सामने आने लगे थे और इसी को देखते हुए मोदी सरकार की ओर से मार्च महीने में ही लॉकडाउन लगा दिया गया था जिसके बाद से कुछ महीनों के लिए पूरा देश में बंद जैसी व्‍यवस्‍था थी। इसी कारण जिन वाहनों की वैलिडिटी इस साल खत्‍म हो रही थी उनको अब एक बार फिर सरकार की ओर से राहत दी गई है और उन्‍हें 31 दिसंबर तक सड़कों पर चलने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। सामान्‍य व्‍यवस्‍था के मुताबिक देश में वाहनों की उम्र 15 साल होती है लेकिन एनसीआर में पेट्रोल वाहनों की उम्र 15 और डीजल की उम्र 10 साल तय की गई है और ऐसे में जो वाहन इस साल के किसी भी महीने में ये उम्र पूरी कर रहे हैं उनके मालिकों को अब 31 दिसंबर तक वाहन चलाने की अनुमति सरकार ने दे दी है।

 

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