सरकार ने गाडि़यों के कागजों की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ाई

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सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्‍ट्रेशन प्रमाणपत्र (RC) और परमिट जैसे मोटर वाहन डॉक्‍यूमेंटस की वैधता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा कि मंत्रालय की ओर से एनफोर्समेंट विभाग के अधिकारियों को सलाह दी है कि फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, लाइसेंस, रजिस्‍ट्रेशन या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जा सकता है।

इसमें वे सभी डॉक्‍यूमेंटस शामिल हैं जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 से खत्‍म हो गई है, या 30 सितंबर, 2021 तक खत्‍म हो जाएगी। इससे नागरिकों को सोशल डिस्‍टेंसिंग बनाए रखते हुए ट्रांसपोर्ट संबंधी सेवाओं का फायदा उठाने में मदद मिलेगी।”

मंत्रालय की एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि वे इस एडवाइजरी को वर्ड बाय वर्ड लागू करें ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और कई अन्य संगठन, जो इस कठिन समय में काम कर रहे हैं, उन्हें परेशान न किया जाए और उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

इसने पहले 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020, 24 अगस्त, 2020, 27 दिसंबर, 2020 और 26 मार्च, 2021 को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और सेंट्रल मोटर से संबंधित डॉक्‍यूमेंटस की वैलिडिटी के एक्‍सटेंशन के संबंध में एडवाइजरी जारी की थी।

 

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