ज्ञानवापी मामला: श्रृंगार गौरी मामले पर दलीलों के बाद 12 जुलाई तक टली अगली सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज वाराणसी की जिला अदालत में अहम सुनवाई होनी है | gyanvapi mosque case in hindi,

वाराणसी, (अभयेन्द्र प्रताप सिंह): श्रृंगार गौरी प्रकरण पर आज 2:00 बजे जिला जज की अदालत में सुनवाई शुरू हुई, जहां मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव ने अपनी दलीलें अदालत में रखें 30 मई को लगभग 2 घंटे तक मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनी गई थी। उसी क्रम में आज मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनी गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब तक कुल 52 बिंदुओं पर अपनी बात रख चुके हैं इससे पहले 30 मई तक 36 बिंदुओं पर अपनी बात रखी गई थी।

आज करीब डेढ़ घंटे तक चली सुनवाई में मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी दलीलें रखी अदालत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत वाद सुनवाई योग्य है या नहीं पर बहस हुई। श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और अन्य देव विग्रहों को संरक्षित करने के मामले में ग्रीष्मावकाश के बाद आज सुनवाई हुई। वही पांच महिलाओं की तरफ से दाखिल वाद पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगभग सभी बिंदुओं पर अपनी बातें रखी जा चुकी है अब सिर्फ ला पॉइंट पर ही बात सुननी है जो 12 तारीख को होगी वही हिंदू पक्ष इस पर लगातार सुनवाई चाहता है।

मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता अभय यादव ने कोर्ट में दलीलें दीं। अधिवक्ता अभय नाथ यादव वाद की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए आपत्ति में दर्शाए गए 52 में से 39 बिंदुओं पर अपनी दलीलें पेश कर चुके हैं। उनकी दलील अभी जारी है। इस मामले पर अब 12 जुलाई को सुनवाई होगी। इस दिन हो सकता है की हिंदू पक्ष की दलीलें भी सुनी जाए।

 

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