Gyanvapi Case: 26 मई को होगी अगली सुनवाई, कोर्ट ने रिपोर्ट पर दोनों पक्षों की मांगी आपत्ति

आज सुनवाई के दौरान श्री डिवीजन दिवाकर वार्ड में मुकदमा फास्टट्रैक को ट्रांसफर कर दिया | Total tv, news hindi, aaj ki news, hindi samachar,

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में मगंलवार को जिला अदालत ने सुनवाई की। इस दौरान जजों ने दोनों पक्षो को सुना और इसके बाद अगली तारीख दी गई है। बता दें कि, अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 मई को वाराणसी की जिला अदालत में ही की जाएगी। वहीं इसके पहले बीते दिन सोमवार को मामले पर सुनवाई करते हुए मंगलवार के लिए मामला सुरक्षित रख लिया था।

आगे बढ़ाई गई सुनवाई की तारीख

वहीं सुनवाई खत्म होने के बाद हिंदु पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि, मुकदमे की अस्वीकृति के संबंध में आदेश 711 सीपीसी के तहत मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 26 मई को सुनवाई होगी। बता दें कि, कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

 

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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 2 नई याचिका दाखिल

आपको बता दें कि, इसके पहले ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामला सेशंस कोर्ट से जिला अदालत में ट्रांसफर किया गया था जिसके बाद बीते दिन यानी सोमवार को इस पर पहली बार सुनवाई हुई। यह मामला जिला न्यायधीश अजय कुमार विश्वेश की कोर्ट में ओपन हुआ। वहीं बीते दिन सुनवाई के पहले ही ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में दो नई याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई थी। पहली याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि, वर्शिप एक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर पर लागू नहीं होता है।

मस्जिद इस्लाम के सिद्धांत के हिसाब से नहीं बना

अश्विनी उपाध्याय की याचिका में आगे कहा गया कि, ज्ञानवापी मस्जिद इस्लाम के सिद्धांत के हिसाब से नहीं बनी है। वहीं दूसरी याचिका विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी में पूजा अर्चना के लिए अर्जी दाखिल करेंगे तो वहीं इंतजामिया कमेटी सर्वे रिपोर्ट लीक होने के मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग करेगी।

 

 

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