स्वास्थ्य मंत्रालय की स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन

कोरोना वायरस के दौरान भी अब सरकार ने फैसला कर लिया है कि जल्‍द स्‍कूल खोल दिये जाएंगे। स्‍कूल खोलने के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन भी तय की है।

 

गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों के अलावा टीचर या अन्य कर्मचारियों को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही स्‍कूल में आने वाले छात्र और टीचर 6 फीट की दूरी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। स्कूल के दरवाज़ों के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग होगी ताकि छात्रों और शिक्षकों के तापमान की जांच हो सके। कुछ समय के अंतराल पर हाथ धोना, फेस मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। स्कूल में बिना किसी कारण थूकना मना होगा और तबीयत खराब होने पर तुरंत रिपोर्ट करना पड़ेगा। असेंबली और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियां नही होगी क्योंकि इससे संक्रमण के फैलने का जोखिम हो सकता है। छात्रों को आपस में नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर, वाटरबॉटल एक दूसरे को लेनेदेने की इजाज़त नहीं होगी। स्कूलों में राज्य हेल्पलाइन नंबरों के अलावा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर भी डिस्प्ले होंगे ताकि किसी इमर्जेंसी की स्थिति में उनसे संपर्क किया जा सकें।

 

गौरतलब है कि देश में कोरोना के मामले सामने आने के बाद मार्च महीने में सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था जिसके बाद से अभी तक देशभर के सभी स्‍कूल बंद हैं लेकिन अब सरकार धीरेधीरे स्‍कूलों को भी खोलने की मंजूरी दे रही है जिससे छात्र स्‍कूल आकर पढ़ाई कर सकें। वहीं स्‍कूल भी मांग करे हैं कि अब धीरेधीरे स्‍कूलों को खोल दिया जाए जिससे छात्रों की पढ़ाई का नुकसान ना हो पाए।

 

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