Infosys ने इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों का किया सेटलमेंट, SEBI को 25 लाख जुर्माना देने पर जताई सहमति

Infosys: देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस के एमडी और सीईओ सलिल पारेख ने इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े मामले को पैसे देकर सुलझा लिया है।इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नॉर्म्स के कथित उल्लंघन का ये मामला सेबी की जांच में सामने आया था।सेबी ने अपने सेटलमेंट ऑर्डर में बताया है कि इंफोसिस के एमडी और सीईओ की तरफ से मामले को सेटल करने के लिए 25 लाख रुपये देने की पेशकश की गई थी, जिसे स्वीकार करते हुए इस केस का निपटारा कर दिया गया है।

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सेटलमेंट के जरिए सुलझा मामला-इसके साथ ही तीन अगस्त 2023 को सेबी की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस के जरिए पारेख के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई भी बंद कर दी गई है।पीटीआई के मुताबिक मार्केट रेगुलेटर ने अपनी जांच में पाया था कि इंफोसिस ने ‘अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन’ की श्रेणी में आने वाली कुछ जानकारियों को इस कैटेगरी में नहीं रखा था।सेबी की जांच में ये बात सामने आने के बाद सलिल पारेख ने प्रस्ताव दिया था कि वे सेटलमेंट ऑर्डर के जरिए मामला निपटाने को तैयार हैं। जिसके तहत सेबी की जांच में पाए गए तथ्यों को न तो खारिज किया जाएगा और न ही उन्हें माना जाएगा।

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क्या था मामला? इसी प्रस्ताव में उन्होंने सेबी को 25 लाख रुपये देने की पेशकश भी की थी।सेबी ने आदेश में कहा है कि उसने “सेटलमेंट अमाउंट और सेटलमेंट की शर्तों को स्वीकार करते हुए एप्लीकेंट (पारेख) के खिलाफ तीन अगस्त 2023 को कारण बताओ नोटिस के जरिए शुरू की गई कार्यवाही को बंद कर दिया है। ऐसा सेटलमेंट से जुड़े नियमों के तहत किया गया है।”इंफोसिस के शेयर्स में कथित इनसाइडर ट्रेडिंग का ये मामला सेबी की 29 जून 2020 से 27 सितंबर 2021 के बीच हुई जांच में सामने आया था।

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