लो फ्लोर बस खरीद मामला- विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ कैलाश गहलोत ने दर्ज कराया मानहानि मुकदमा

लो फ्लोर बसों की खरीद के मामले में नया मोड़ आ गया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता पर आधारहीन आरोप लगाने के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने विजेंद्र गुप्ता पर लापरवाह और दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी करने के मामले में पांच करोड़ की मानहानि का दावा किया है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने विजेंद्र गुप्ता के विरुद्ध क्रिमिनल और सिविल मानहानि का मुकदमा दायर किया है। विजेंद्र गुप्ता पर जानबूझ कर बदनाम करने, दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति और राजनीतिक लाभ हासिल करने के आरोप लगाए गए हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने विजेन्द्र गुप्ता के खिलाफ इस तरह की लापरवाह टिप्पणी करने पर दीवानी मानहानि के मुकदमे में 5 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति और आपराधिक मानहानि के मुकदमे में विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ धारा 499, 501 के तहत कार्रवाई की मांग की है।

 

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सिविल मानहानि मुकदमे में कहा गया है तथ्य की पुष्टि किए बिना विजेंद्र गुप्ता द्वारा जानबूझकर राजनितिक लाभ और द्वेष की भावना से परिवहन मंत्री को “भ्रष्ट” और “खुली लूट” में शामिल कहा गया।

आपराधिक मानहानि शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली के निवासियों के लाभ के लिए 1000 बसों की खरीद भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता को अच्छी नहीं लग रही है और उनसे यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि किस प्रकार दिल्ली सरकार जनता के हित में सफलतापूर्वक एक के बाद एक नई परियोजनाएँ चला रही  है, जिससे दिल्ली का विकास हो रहा है और दिल्ली के निवासियों का जीवन आरामदायक बन रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे जन-उत्साही कार्यों के कारण, भाजपा विधायक राजनीति में अपना भविष्य अंधकारमय पाकर भयभीत हो गए हैं।

सिविल  मानहानि के मुकदमे में कहा गया है कि भाजपा विधायक ने जुलाई 2021 में दिल्ली विधानसभा में एक स्टार प्रश्न उठाया था और बसों की खरीद और रखरखाव पर प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण मांगा था। जवाब में उन्हें उनकी संतुष्टि के लिए सभी प्रश्नो के उत्तर प्रदान किए गए थे। भाजपा विधायक ने मामले के सभी तथ्यों से अवगत होने के बावजूद सोशल मीडिया पर गलत मंशा से झूठी दलीलें प्रसारित कीं।
परिवहन मंत्री ने हाईकोर्ट से ट्विटर और फेसबुक के साथ-साथ विजेंदर गुप्ता को इस तरह के सभी कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

अदालत से विजेंद्र गुप्ता को अपने ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट या किसी अन्य सोशल मीडिया प्रोफाइल पर या  प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी मानहानिकारक या निंदनीय या तथ्यात्मक रूप से गलत ट्वीट्स/पोस्ट को प्रकाशित करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा पारित करने की मांग कि गई है।

यह भी मांग कि गई है  कि विजेंद्र गुप्ता को लो फ्लोर बसों की खरीद के संबंध में वादी के खिलाफ साक्षात्कार देने, लेख लिखने, ब्लॉग लिखने या अन्य किसी  भी प्रकार के चित्रण से रोका जाए।

 

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