महाराष्ट्र: विधायकों की अयोग्यता मामले पर SC में हुई सुनवाई, दोनों पक्षों से लिखित में मांगी दलीलें

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नई दिल्ली, (अनमोल कुमार): पिछले काफी समय से महाराष्ट्र में सियासी संकट जारी है। इस बीच महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों ही खेमे में अपने-अपने विधायकों की विधायकी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पक्षो को अपनी लिखित दलीलें जमा करने का निर्देश दिया। जिसके बाद अब 1 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होगी।

आपको बता दें कि, महाराष्ट्र का सियासी मामला उलझता ही जा रहा है। उद्धव खेमे की ओर से शिंदे गुट के 15 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिए जाने के बाद शिंदे खेमे के स्पीकर की ओर से उद्धव खेमे के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू की गई है। इसके बाद उद्धव खेमा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इन्हीं मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने उद्धव गुट को याचिकाओं का जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष अपनी लिखित दलीलें जमा करें।

 

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वहीं दलीलें जमा करने के बाद अब इस मामले की सुनवाई 1 अगस्त को की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी पक्षों से हलफनामा भी मांगा गया है, जिसमें दोनों पक्षों को ये भी लिखकर देना है कि वे किन बिंदुओं पर सुनवाई चाहते हैं। साथ ही कोर्ट ने विधानसभा के रिकॉर्ड को संरक्षित रखने को भी कहा है।

 

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