मिजोरम सरकार ने 18 जुलाई को आधी रात से 24 जुलाई की आधी रात तक सख्त लॉकडाउन का आदेश दिया है। आइजोल नगर निगम में 7 दिनों का कुल लॉकडाउन लगाया जाएगा, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में जिला प्रशासन COVID-19 की स्थानीय स्थिति और मूल्यांकन के आधार पर लॉकडाउन लगाएगा।
राज्य सरकार ने यह फैसला कोविड-19 के संक्रमण के चल रहे उछाल को कंट्रोल करने के लिए लिया है। आदेश में कहा गया है कि महामारी के प्रसार को कंट्रोल करने और रोकने के लिए लोगों की आवाजाही और उनकी गतिविधियों पर बैन लगाना जरूरी है। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान एक ही इमारत में रहने वाले पड़ोसियों और परिवारों की आकस्मिक यात्रा सहित लोगों की आवाजाही बैन है।
संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश के अनुसार इस अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी राज्य सरकार के कार्यालय और निजी कंपनियां बंद रहेंगी। अन्य सरकारी कार्यालय, बैंक और डाकघर न्यूनतम उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। सभी बाजार और किराना की दुकानें बंद रहेंगी। इस अवधि के दौरान सार्वजनिक परिवहन भी बैन हैं। राज्य के बाहर से माल और वस्तुओं के परिवहन की अनुमति एसओपी का सख्ती से पालन करते हुए दी जाएगी। साथ ही, पूजा स्थल, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, थिएटर, व्यायामशाला, सामुदायिक हॉल, रेस्तरां, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल भी लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। इस दौरान सामाजिक समारोहों पर भी रोक लगा दी गई है।