छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने बाई एयर राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी की हैं। ये नई गाइडलाइन 8 अगस्त से लागू होंगी। इसके मुताबिक अब छत्तीसगढ़ में राज्य में एयर ट्रैवलर्स के लिए आरटी–पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। ICMR अप्रूव्ड और सर्टिफाइड पैथोलॉजी लैब की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट ही वैलिड होगी।
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जिन यात्रियों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का टीका लगाया है, उन्हें भी आरटी–पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। यह आरटी–पीसीआर टेस्ट यात्रा शुरू होने के 96 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए। निगेटिव रिपोर्ट न मिलने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आरटी–पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। यात्रियों को अपने सैंपल के साथ अपना फोटो, आईडी और मोबाइल नंबर जमा करना होगा।