New Criminal Law: तीन नए आपराधिक कानून आज से हुए लागू, जानें क्या-क्या बदल जाएगा

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New Criminal Law: देशभर में सोमवार से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए है।  जिसके तहत  भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे  और औपनिवेशिक काल के कानूनों का भी अंत हो जाएगा. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के क्रमश: भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे ।

पुलिस चलाएगी जागरुकता अभियान- देश भर में एक जुलाई से बदले गए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा।भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश-युग की भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने कहा, “बदले गए कानूनों को समझने के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाए गए। इस दौरान लोगों को बदले गए कानूनों को समझने के लिए हैंडबुक दी गई।”

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दिल्ली पुलिस बनाएगी हेल्पडेस्क- इस साल जनवरी में दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए कानूनों का अध्ययन करने और अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए 14 सदस्यों की समिति का गठन किया गया था।समिति का नेतृत्व विशेष पुलिस आयुक्त छाया शर्मा ने किया और इसमें डीसीपी जॉय तिर्की, एडिशनल डीसीपी उमा शंकर और बाकी अधिकारी शामिल थे।अधिकारी ने बताया कि 15 दिन दिल्ली पुलिस कर्मियों ने ट्रायल किया था। इस दौरान उन्होंने डमी एफआईआर भी दर्ज कीं।

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कानूनी प्रक्रिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियोग्राफी होगी सहायक-जांच अधिकारियों ने अपने मोबाइल फोन, कैमरों से मौका-ए-वारदात की तस्वीरें लीं और उन्हें रिकॉर्ड किया और बाद में उन्हें ई-प्रमाण एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया।”पुलिस अधिकारी ने बताया कि बदले गए कानून के मुताबिक, सबूतों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए मौके पर वीडियोग्राफी की जाएगी।पुलिस अधिकारी ने बताया कि बदले गए कानूनों को समझने में करने के लिए जांच अधिकारियों को कुछ हेल्पलाइन दिए गए हैं।बता दे कि नए क्रिमिनल लॉ के तहत एफआईआर करने का तरीका भी बदल गया है. मिली जानकारी के मुताबिक अब एफआईआर में धारा लगाए जाने के साथ बीएनएस के तहत मामला भी लिखना होगा।

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