दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल प्रभाव से मास्क को अनिवार्य कर दिया है और कोई भी उल्लंघन करता मिलेगा तो उसपर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक निजी वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों पर मास्क लगाने का नियम लागू नहीं होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का यह आदेश शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आया है।
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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने पिछले बुधवार को अपनी बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करने का फैसला किया था।
2 अप्रैल को एक आदेश के जरिये, दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना हटा दिया था क्योंकि तब मामले काफी नियंत्रण में थे।