Kanwar Yatra: फतेहाबाद में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने को लेकर फतेहाबाद पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर जिले के सभी थाना व चौकी प्रभारियों के अलावा अन्य अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, वहीं कांवड़ लेकर आने वाले श्रद्धालुओं से भी कानून और सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के पालन करने की अपील की जा रही है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए वे हर तरह से मुस्तैद रहें।
यात्रा के दौरान कानून हाथ में लेने वाले या सरकार के निर्देशों की अवहेलना करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार कांवड़ मेला में उत्तराखंड जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उत्तराखंड पुलिस की ओर से रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल का लिंक जारी किया गया है।
श्रद्धालु पोर्टल http://policecitizenportal.uk.gov.in/Kavad पर जाकर मोबाइल नंबर, नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर, घर का पता, हरिद्वार आने व जाने की तिथि, ग्रुप में सदस्यों की संख्या, वाहन नंबर आदि दर्ज करवाना होगा। इसके बाद उन्हें एक नंबर मिलेगा, इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उत्तराखंड राज्य में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
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उन्होंने बताया कि फतेहाबाद के अलावा पंजाब, राजस्थान और इनके आस पास के जिलों से भी काफी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ के लिए फतेहाबाद जिले से होकर गुजरते हैं। ऐसे में फतेहाबाद पुलिस का प्रयास है कि इन श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कांवड़ यात्रा के सफल आयोजन व कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस द्वारा पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। सभी मुख्य मार्गों पर पुलिस की टीमें लगातार गश्त पर रहेंगी।
चौक-चौराहों पर बैरिकेडिंग की जाएगी। कांवड़ यात्रा के दौरान भांग व अन्य किसी तरह का नशा करने वालों, मौज-मस्ती व शोर मचाने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी और यातायात बाधित नहीं होने दिया जाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी प्रकार का हथियार, नुकीले भाले इत्यादि लेकर चलने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। कांवड़ियों को अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा।
ध्वनि प्रदूषण न हो, इसके लिए भी कांवड़ियों को विशेष ध्यान रखना होगा। यात्रा के दौरान हुड़दंगबाजी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जिलाधीश प्रदीप कुमार ने धारा 144 को लेकर आदेश जारी करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी व्यक्ति अखियां लेकर नहीं चल सकता।