कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने राज्य के सभी शहरों की नगरपालिका सीमा के अंदर आज से लेकर अगले आदेश तक अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिये हैं। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि नगर निगम सीमा के अंदर सभी गैर–जरूरी गतिविधियों के लिए घर से बाहर निकलने पर रात 9 बजे के बाद और सुबह 5.00 बजे तक बैन रहेगा। हालांकि, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर होने वाले ट्रैफिक की मूवमेंट, व्यक्तियों और माल की आवाजाही और बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों से आने के बाद अपने डेस्टिनेशन तक व्यक्तियों की यात्रा और सामान उतारने सहित आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इसी तरह दो से तीन पारियों में चलने वाले सभी उद्योग भी खुले रहेंगे।
उन्होंने बताया कि रेस्तरां, होटल और अन्य आतिथ्य इकाइयां रात 8.30 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा, दुकानें और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।
पंजाब सरकार ने लोगों से शनिवार और रविवार को लुधियाना, पटियाला और जालंधर जैसे बड़े शहरों में अनावश्यक यात्रा से बचने का अनुरोध किया है।
पंजाब में कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो राज्य में मंगलवार तक 11653 संक्रमित मरीज हैं जिनमें से 24 घंटों में 690 मरीज आए हैं। वहीं राज्य में अभी तक कुल 863 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है जिसमें से 51 की मौत पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। वहीं राहत की बात ये भी है कि राज्य में 20180 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं जिनमें 24 घंटों में 749 मरीज शामिल हैं।
राज्य की कैप्टन सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है। इसी के तहत सरकार ने अधिकारियों को नियमों का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिये हुए हैं।