Punjab: पहली से दसवीं क्लास तक पंजाबी होगा अनिवार्य, उल्लंघन पर भरना पड़ सकता है दो लाख तक जुर्माना

नई दिल्ली(प्रदीप कुमार):पंजाब में अब पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक पंजाबी विषय पढ़ना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने स्कूलों में 10वीं कक्षा तक पंजाबी विषय को अनिवार्य विषय घोषित कर दिया है।

दफ्तरों में भी पंजाबी भाषा को अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इस कानून का उल्लंघन करने पर स्कूलों पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य के सभी बोर्डों के ऊपर भी पंजाबी भाषा में ही लिखा जाएगा।

Also Read सीएम चन्नी के स्पीच के दौरान पंजाब विधानसभा में भारी हंगामा

उच्च शिक्षा एवं भाषा मंत्री परगट सिंह ने विधानसभा में पंजाबी भाषा से संबंधित दो अहम बिल गुरुवार को विधानसभा में पेश किए थे। पंजाबी और अन्य भाषाएं शिक्षा (संशोधन) बिल 2021 पारित होने से अब राज्य भर के स्कूलों में पहली से दसवीं कक्षा तक सभी विद्यार्थियों के लिए पंजाबी को अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़ाना होगा। ऐसा न करने पर दो लाख रुपए तक जुर्माना किए जाने का प्रावधान है।

दूसरा बिल पंजाब राज्य भाषा (संशोधन) बिल-2021 पास किया गया, जिसके अंतर्गत सरकारी कामकाज पंजाबी भाषा में न करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध सजा के अलावा जुर्माने का प्रविधान किया गया है।

पहली बार उल्लंघन करने वाले कर्मचारी को पांच सौ रुपए, दूसरी बार दो हजार रुपए और तीसरी बार ऐसा करने पर पांच हजार रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है।

Top Hindi NewsLatest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi FacebookDelhi twitter and Also Haryana FacebookHaryana Twitter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *