रणजीत हत्याकांड में राम रहीम की सजा का एलान आज, धारा-144 लागू

पंचकुला: बहुचर्चित रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में 19 साल बाद पंचकुला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई की विशेष अदालत मंगलवार को डेरामुखी राम रहीम सिंह समेत पांच दोषियों को सजा सुनाएगी।

इसी के मद्देनजर पंचकुला पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने जिले में धारा-144 लागू कर दी है। इस दौरान रंजीत सिंह हत्या मामले के मुख्य आरोपी गुरमीत राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा।

जबकि आरोपी कृष्ण लाल, अवतार, सबदिल और जसबीर पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे।

DCP मोहित हांडा द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत राम रहीम सहित 5 आरोपियों की सजा के ऐलान के चलते जिले में जान व माल के नुकसान, जिले में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने, शांति भंग करने और दंगों की आशंकाओं को देखते हुए धारा-144 लागू की गई है।

पंचकूला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ लगते सेक्टर 1, 2, 5, 6 और संबंधित क्षेत्र में पड़ने वाले नेशनल हाईवे पर किसी भी व्यक्ति द्वारा तलवार लाठी, डंडा, लोहे की रॉड, बरछा, चाकू, गंडासी, जैली, छतरी या अन्य हथियार लेकर घूमने पर पूर्णतया प्रतिबंध है। साथ ही इन क्षेत्रों में 5 या 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ होने पर भी प्रतिबंध है।

गौरतलब है कि 8 अक्टूबर को विशेष अदालत ने रंजीत हत्याकांड मामले में राम रहीम, कृष्ण लाल, सबदिल, अवतार, जसबीर को 19 साल पुराने मामले में सीबीआई जज डॉ।

सुशील कुमार गर्ग की अदालत में करीब ढाई घंटे बहस चली, इसके बाद आरोपियों को दोषी करार दिया गया। इस मामले के एक अन्य आरोपी इंदरसैन की मौत हो चुकी है।

इससे पहले साध्वी यौन शोषण के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को दोषी करार दिया गया था।

Top Hindi NewsLatest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi FacebookDelhi twitter and Also Haryana FacebookHaryana Twitter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *