तंबाकू व निकोटिन वाले गुटका, पान, मसाला पर एक साल के लिए प्रतिबंध- डीसी

रेवाड़ी(श्याम बाटला): युवाओं में बढ़ती नशे की लत को नियंत्रित करने के उद्देश्य से  वर्ष 2019 में प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश के साथ साथ रेवाडी में भी तंबाकू व निकोटिन वाले गुटका, ऒर पान मसाले की बिक्री, निर्माण ऒर इसके सेवन को एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया था जिसे अब आगामी वर्ष 2021 तक पूर्ण रूप से दुबारा प्रतिबंधित कर दिया गया है।

यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी इसकी अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  डीसी यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार,

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हरियाणा राज्य में आगामी एक वर्ष के लिए किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन वाले पदार्थों जैसे गुटका व पान मसाला के निर्माण, भंडारण व वितरण पर बैन लगाया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार किसी खाद्य उत्पाद के संघटकों के रूप में तंबाकू, व निकोटिन के उपयोग पर विभाग द्वारा सितंबर 2019 को एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया था जिसे अब आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

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उन्होंने बताया कि विभाग से प्राप्त पत्र के अनुसार राज्य के किसी भी भाग में अब गुटका, पान-मसाला में तंबाकू व निकोटिन का पाया जाना कानूनी अपराध है।

कोई भी खाद्य कोरोबारी उपरोक्त खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण या बिक्री करता है तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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