सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी, ज़मानत पर नए सिरे से होगी सुवनाई

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 (अवैस उस्मानी): मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली में बड़ा झटका लगा। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सतेंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई । ED ने मामले की सुनवाई स्पेशल जज गीताजंलि गोयल की कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। ED की अर्जी पर प्रिंसीपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विनय कुमार ने मामले में सभी को आरोपियों को नोटिस जारी किया। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में 30 सिंतम्बर को अगली सुनवाई होगी।

दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में ED ने  पूरी सुनवाई को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करनें की मांग की है । जब सत्येंद्र जैन की ज़मानत अर्ज़ी पर स्पेशल CBI जज गीतांजली गोयल की कोर्ट में सुवनाई अंतिम चरण में चल रही थी। मामले की सुनवाई के दौरान जज गीतांजली गोयल लगातार ED की जांच को लेकर कई बार खिंचाई की है। ED ने अपनी अर्जी में गोयल द्वारा सुनी जा रही जमानत की दलीलों के बारे में कुछ सवाल उठाए हैं। मनी लांड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन और सह-आरोपी अंकुश जैन तथा वैभव जैन की जमानत याचिकाओं पर गोयल ने लंबी दलीलें सुनी हैं।                                  Today Hindi Samachar, 

इससे पहले 15 सितंबर को मामले की सुवनाई के दौरान सत्येंद्र जैन की तरफ से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा कि ED ने ज़मानत याचिका को ट्रांसफर करने की मांग किया है, हमको यह सुन कर बहुत अफसोस हुआ,जब अपने पिछली बार सत्येंद्र जैन की ज़मानत खारिज किया था तब उसको कुछ गलत नहीं लगा था, यह बहुत ही अन्यायपूर्ण है, हम इसका विरोध करेंगे। इसपर स्पेशल CBI जज गीतांजलि गोयल ने कहा वह इसपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगी।                 Today Hindi Samachar, 

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बता दें सत्येंद्र जैन की ज़मानत याचिका पर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी, सुवनाई के दौरान सत्येन्द्र जैन की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने जमानत के पक्ष में दलील देते हुए कहा था कि अब उनको जेल में रखने की कोई वजह नहीं है. सिब्बल ने कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।  गवाही भी पूरी हो चुकी है, कपिल सिब्बल ने कहा था कि वह बीते 3 महीने से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. अब उन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उन्हें जमान दी जानी चहिये।

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