निलंबित IPS अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह की जमानत मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को SC का नोटिस

नई दिल्ली(विनय सिंह): छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह की जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 4 हफ्ते में सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरिंदर पाल सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की ओर से उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति के आरोपों के तहत दायर एक मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी।

चीफ जस्टिस की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जमानत का कोई सवाल नहीं है, हम नोटिस जारी करेंगे। बेंच ने मामले को 4 हफ्ते बाद अगली लिस्ट में डालने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी सरकार के साथ अच्छे हैं और जब सरकार बदलती है तो आपको यह सामना करना पड़ता है। पुलिस अधिकारी भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या किया? निलंबित आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह अवैध संपत्ति और राजद्रोह का केस झेल रहे हैं।

आर्थिक अपराध शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने छापे मारते हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक की आय से अधिक संपत्ति का पता लगाने का दावा किया है। उनके ठिकानों में मारे गए छापे के दौरान कंप्यूटर से मिली सामग्री के आधार पर उन पर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप है। इस सिलसिले में उन पर आईपीसी की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया है।

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