कोरोना के इलाज में विदेशी दवाओं के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?

नई दिल्ली (रिपोर्ट- विनय सिंह): कोरोना के उपचार के लिए प्रयोग में लायी जा रही विदेशी दवाओं पर प्रतिबंध लगाने कि मांग पर कोर्ट ने कहा कि सरकार ने इस पर नियम बनाए हैं, आप पहले इसके नियम देखिए। इस मामले को एक सप्ताह बाद सुनेंगे।

आपको बता दें कि देश में कोरोना के इलाज को लेकर विदेशी दवाइयों पर प्रतिबंध लगाए जाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने इस मामले को लेकर पहले से नियम बनाए हुए हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बताया कि आप पहले सरकार द्वारा बनाए गए नियम देखें।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से ये भी कहा कि कई तरह के क्लीनिकल ट्रायल कराए जाने के बाद सरकार इन दवाइयों को मंजूरी देती है और उस के बाद ही दवाइयां बाजार में लाई जाती हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि सरकार की नीतियां देख ले और फिर उसके बाद कोर्ट आएं।

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अब इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। दरअसल कोरोना इलाज में मददगार होने की बात करके कई विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में अपने उत्पाद बेच रही हैं हालांकि सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इन उत्पादों को देश में बेचा जा रहा है, लेकिन याचिकाकर्ता ने कुछ विदेशी दवा कंपनियों को लेकर अपनी अपील में आपत्ति जताई है।

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