नई दिल्ली(विनय सिंह): दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने 10 आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय किया है, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ‘हिंसा के दौरान जमा गैरकानूनी भीड़ का उद्देश्य हिंदू समुदाय के लोगों के मन में डर पैदा करना, उनकी संपत्ति लूटने और उन्हें देश छोड़ने की धमकी देना था।
कोर्ट ने कहा कि गवाहों ने अपने ये बयान दिया है कि ‘गैर कानूनी तरीके से जमा भीड़ में शामिल दंगाइयों के नारों/बयानों से यह साफ है कि सभा का उद्देश्य हिंदू समुदाय के लोगों के मन में भय और दहशत पैदा करना था, उनकी संपत्ति लूटना, आगजनी करना और देश छोड़ने की धमकी देना था।
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कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कहा है कि आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन पक्ष के पास पर्याप्त साक्ष्य है। कोर्ट ने आरोपी शाहनवाज, मो. शोएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मो. फैसल, राशिद उर्फ मोनू और मो. ताहिर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय कर दिया ।
आपको बता दें कि साल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी और कईयों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा था। इन दंगों ने पूरी दिल्ली समेत देशभर में दहशत का माहौल भी पैदा कर दिया था।