फरीदाबाद के खोरी गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पर अवैध निर्माण हटाये जाने के बाद अब कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए टाइम लाइन बताने को कहा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा है कि वह तोड़फोड़ से बेघर हुए लोगों को जल्दी आवास प्रदान करें। कोर्ट ने सरकार को सुझाव देते हुए कहा है कि वह 8 हफ्ते का इंतजार न करें और आवेदन मिलते ही योग्य लोगों को आवास का प्रोविजनल आवंटित करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सिर्फ योग्य लोगों को ही शेल्टर मिलना चाहिए। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।
आपको बता दें कि फरीदाबाद के खोरी गांव में वन विभाग की जमीन से अवैध निर्माण को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हटाया गया है। ऐसे में जो लोग यहां कई सालों से रह रहे थे उनके सामने पुनर्वास की समस्या खड़ी होने लगी। जिस पर फरीदाबाद प्रशासन की तरफ से एक पॉलिसी के तहत लोगों को पुनर्स्थापित करने की योजना बनाई गई है। नगर निगम की इस नीति के तहत जिन लोगों को पुनर्स्थापित करना है, उनको कई शर्ते पूरी करनी है, जिसके बाद बेघर हुए लोगों को नगर निगम द्वारा मकान आवंटित किया जाएगा। इसी आवंटन में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फरीदाबाद प्रशासन को निर्देश दिए हैं।