देश में सोमवार यानी 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। तीन नए क्रिमिनल लॉ के लागू होते ही इसके तहत दिल्ली में पहली FIR भी दर्ज हो गई है। पहली FIR दिल्ली के कमला मार्केट में दर्ज हुई है। भारतीय न्याय संहिता के तहत ये कार्रवाई रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ हुई है।
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आपको बता दें, कमला मार्केट थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 के तहत पहली FIR दर्ज की गई। दरअसल, व्यक्ति पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने को लेकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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देशभर में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत अब नए तरीके से मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। मुख्य धाराओं में भी बदलाव किया गया है जहां पहले IPC इंडियन पेनल कोड लिखा हुआ करता था अब वहीं पर अब BN यानी भारतीय न्याय संहिता लिखा होगा। जहां पहले हत्या करने पर IPC 302 धारा लगा करती थी, वहीं अब हत्या करने पर भारतीय न्याय संहिता में हत्या के केस में 103 धारा लगेगी। इसके अलावा धोखाधड़ी में पहले जो 420 की धारा लगती थी, वहीं अब धोखाधड़ी करने पर 318 की धारा लगेगी। इसके अलावा कोई शख्स महिला के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देता है तो पहले 376 धारा लगती थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में 63 से लेकर 70 के बीच की धाराएं रेप करने वाले पर लगेंगी।