योगी सरकार ने सिनेमा हॉल मालिकों को दी बड़ी राहत, लिया ये फैसला

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सिनेमा हॉल मालिकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक शुरू होने वाले मल्टीप्लेक्सों और सिनेमा हॉलों की लाइसेंस फीस में छह महीने की छूट की घोषणा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिनेमा उद्योग को समर्थन देने के लिए ये फैसला लिया है। ध्‍यान रखने की बात ये है कि कोरोना काल में पिछले छह महीने से पूरे देश में सिनेमा हॉल बंद हैं

 

इस बीच, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स COVID-19 महामारी के कारण बंद होने के लंबे समय के बाद आज से राज्य भर में फिर से खुगए हैं। हालांकि बिजनौर जिले में, सिनेमा हॉल मालिकों ने COVID रोगियों के बढ़ते मामलों के कारण सिनेमा हॉल नहीं खोलने का फैसला किया है।

 

राज्य सरकार ने इस मामले में सिनेमा हॉल के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की ओर से जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक, सामान्य क्षेत्र और प्रतीक्षा क्षेत्र में दो व्यक्तियों के बीच न्यूनतम छह फीट की दूरी होनी चाहिए। ऑडिटोरियम में एंट्री करने से पहले व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और केवल विषम व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

 

विभिन्न शो के अंतराल को स्‍टैगर्ड किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि टॉयलेट में ज्‍यादा भीड़ ना हो। इसके साथ ही सिनेमा हॉल में पर्याप्त खाने के काउंटर बनाये जाने चाहिए जिससे सोशल डिस्‍टेंसिंग मेंटेन की जा सके

 

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