Arvind Kejriwal Bail Plea: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय की एक याचिका पर सुनवाई होने तक शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट के रोक को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को जमानत दिए जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री की रिहाई पर रोक लगा दी।
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जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने कहा, “मैं आदेश को दो-तीन दिनों के लिए सुरक्षित रख रहा हूं। आदेश की घोषणा होने तक निचली अदालत के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।”दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर भी केजरीवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट के 20 जून के आदेश को चुनौती दी गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।हाईकोर्ट ने आगे कहा था कि वे पूरे रिकॉर्ड की समीक्षा करने के लिए आदेश को दो-तीन दिनों के लिए सुरक्षित रख रही है।
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आपको बता दें कि गुरुवार को ट्रायल कोर्ट में वैकेशन जज न्याय बिंदु ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सीएम केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी और यह भी कहा था कि वह एक लाख के मुचलके पर जमानत पर रिहा हो सकते हैं। वहीं ईडी ने कोर्ट के इस फैसले का लगातार विरोध किया। ईडी शुक्रवार सुबह ही दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी।अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने आदेश पर रोक संबंधी अर्जी का विरोध किया था।