ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामले पर आज बड़ा फैसला आया है। ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष को बड़ी सफलता मिली है। कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाही करते हुए मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दी, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला सुनने योग्य है। इस दौरान सुबह से ही काशी विश्वनाथ क्षेत्र-ज्ञानवापी परिसर छावनी में तब्दील गया है। वहीं फैसला आने के बाद हिंदू पक्षकारों में भारी उत्साह देखने को मिला है। फैसले के बाद कोर्ट परिसर हर हर महादेव से गूंजा उठा। इसके बाद हिंदू पक्षकार श्रृंगार गौरी और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए, वहीं इस मामले अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
वाराणसी के जिला अदालत में ज्ञानवापी मामले में आज दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई। जिसमें वाराणसी जिला अदालत के जज ने मामले की सुनवाई करते हुए हिन्दू पक्षकारों के हक़ में फैसला दिया है। जिसके बाद कोर्ट परिसर हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और विग्रहों के संरक्षण को लेकर फैसला दिया है, जिससे हिंदू पक्ष में खुशी की लहर फैल गई है। कोर्ट को आज यही फैसला करना था कि यह याचिका सुनने योग्य है या फिर नहीं। वहीं मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। जज ने जैसे ही आदेश दिया, हर-हर महादेव के नारे लगने लगे। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत दाखिल याचिका को खारिज किया। जिला जज वाराणसी ने हिंदू पक्ष की ज्ञानवापी परिसर के अंदर पूजा अर्चना की इजाज़त वाली याचिका को सुनवाई के लिए लायक माना।
इस मामले में मुख्य रूप से उठाये गए तीन बिंदुओं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड से इस वाद को बाधित नहीं माना और श्रृंगार गौरी वाद सुनवाई योग्य माना। जिला जज ने 26 पेज के आदेश का निष्कर्ष लगभग 10 मिनट में पढ़ा। इस दौरान सभी पक्षकार मौजूद रहें।
Read also: दिल्ली-एनसीआर में डॉग के हमलों की कई घटनाओं के बाद एमसीडी अलर्ट
ज्ञानवापी मामले में आए फैसले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा की हम फैसले का सम्मान करते हैं, हम ज्ञानवापी का भी सम्मान करते हैं। अगली सुनवाई में भी हमें कानून पर भरोसा है। हम कानून का सम्मान करते हैं और कानून के साथ हैं।
ज्ञानवापी मामले में महिला वादियों के पैरौकार व विश्व वैदिक संघ से प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि संपूर्ण सनातन समाज को प्रथम जीत की मंगलमय शुभकामनाएं। सभी पक्ष संयम और विवेक से कार्य करें। अति उत्साह में देश की शांति व्यवस्था ना बिगड़े इस बात का विशेष ध्यान रखें। हर-हर महादेव।
ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा की ये हिंदू समुदाय की जीत है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को है। आज का दिन ज्ञानवापी मंदिर के लिए शिलान्यास का दिन है। हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं।