केंद्र सरकार का फैसला, 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे सिनेमाघर, ये हाेंगे नियम

नई दिल्ली: कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में बंद पड़े हर संस्थान को धीरे-धीरे खोला जा रहा है। ऐसे में 7 महीनों से बंद सिनेमाघरों को भी केंद्र की तरफ से खोलने की हरी झंडी मिल गई है।

15 अक्टूबर से 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ पूरे भारत में सिनेमाघरों को खोला जा सकेगा, जिसकी जानकारी प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है।

जागृति निर्माण करने वाली एक मिनट की फिल्म या अनाउंसमेंट शो दिखाना अनिवार्य होगा, उन्होंने इसे जुड़े गाइडलाइन की भी घोषणा की है।

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जावड़ेकर ने अपने आवास पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति होगी।

उन्होंने कहा कि कोरोना के संदर्भ में जागृति निर्माण करने वाली एक मिनट की फिल्म या अनाउंसमेंट शो के पहले और बीच के पहले और बाद में दिखाना अनिवार्य है, सिनेमाघरों में पैक्ड खाना मिलेगा।

वहीं, सभी जगह टिकट की ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। कोरोना वायरस को देखते हुये सुरक्षा की पूरी निगरानी रखनी होगी। जैसे मास्क पहनना और दर्शकों के बीच एक सीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।

आपको बता दें, लंबे समय से बंद सिनेमाघरों के कारण इस संस्थान से जुड़े लोगों की रोजी रोटी चलाने में बहुत मुश्किलें आ रही थी। उनको अपना और परिवार का भरण-पोषण करने में काफी दिक्कत आ रही थी।

जावड़ेकर ने सभी को दी शुभकामनाएं जावड़ेकर ने बताया कि कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने वाली एक मिनट की एक फिल्म दिखाया जाना या इस बारे में घोषणा किया जाना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा कि एक शो खत्म होने के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज करना होगा तभी दूसरा शो शुरु होगा। उन्होंने उम्मीद जताई की एसओपी का पालन होगा और लोग 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों में जाकर फिल्में देख सकेंगे। इसके लिए उन्होंने सभी को शुभकामनाएं भी दीं।

 

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