नई दिल्ली (रिपोर्ट- विनय सिंह): कोविड-19 के खतरे के चलते दिल्ली की जेलों से कैदियों को जमानत पर रिहा किया गया था, अब इन सभी कैदियों को सरेंडर करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अथॉरिटी को शुक्रवार को निर्देश दिया है कि वह कैदियों की जेल वापसी की तैयारी करें और कोरोना संबंधित गाइडलाइंस का पालन भी करें।
सरेंडर करते हुए किसी को असुविधा ना हो इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कैदियों को चरणबद्ध तरीके से सरेंडर करने के लिए कहा है। कैदियों के सरेंडर के लिए 2 नवंबर से 13 नवंबर के बीच का समय रखा गया है।
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इससे पहले मंगलवार को इसी मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि कैदियों की अंतरिम जमानत और पैरोल की अवधि बढ़ाने वाला आदेश को समाप्त करने का समय आ गया है, क्योंकि अब जेल में कोविड-19 मरीजो की संख्या सिर्फ तीन रह गई है।
कैदियों के सरेंडर की प्रक्रिया तीस हजारी कोर्ट से शुरू होगी और राउस एवेन्यू कोर्ट में कैदियों के सरेंडर से 13 नवंबर को समाप्त होगी।