हरियाणा में लगा मिनी लॉकडाउन, 12 जनवरी तक लागू हुई नई गाइडलाइन

नई दिल्ली: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकारें और भी ज्यादा सख्त नजर आ रही हैं, इसी बीच हरियाणा सरकार ने कई पाबंदियां लागू की हैं, हरियाणा में कोरोना की नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश के 5 जिलों में सिनेमा हॉल, थियेटर, स्कूल, कॉलेज, जिम आदि को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया, ये पाबंदियां 12 जनवरी तक लागू रहेंगी ।

 

क्या-क्या रहेगा बंद, जानिए 

आपको बता दें की सभी सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, थियेटर, स्कूल, कॉलेज, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क और जिम  बंद रहेंगे  मार्केट और मॉल शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे,  खिलाड़ियों के अलावा बाकी सभी लोगों के लिए स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, इसके अलावा बार और रेस्टोरेंट में 50 फ़ीसदी तक सीटिंग कैपेसिटी की अनुमति होगी, एसेंशियल सर्विसेस की चीजों के अलावा तमाम ऑफिस में 50 फीसदी हाजिरी की सलाह दी गई है ।

 

5 जिलों में लगी पाबंदी

हरियाणा सरकार ने 5 जिलों  में लगाई है पाबंदी , उनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत शामिल हैं, आदेश के बाद इन जिलों में स्कूल-कॉलेज के अलावा कई जगहों पर पाबंदियां लगाई गई हैं, वहीं अगर कोरोना की बात करें तो राज्य में कोरोना के 552 नए मरीज मिले हैं, जो जून के बाद 1  दिन में आने वाले सबसे ज्यादा केस हैं, हरियाणा के गुरुग्राम में 298 लोग संक्रमित हुए हैं, वहीं इसके बाद फरीदाबाद में 107 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, राज्य में अभी कोरोना के 23 एक्टिव मरीज हैं ।

 

अन्य जिलों में भी करना होगा गाइडलाइन का पालन 

अन्य जिलों के लिए के लिए कहा है कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम, जिसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल होंगे उसके लिए डिप्टी कमिश्नर से पहले लेनी होगी इजाजत,  सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, क्लब हाउस  आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे,  इस दौरान गाइडलाइन का पालन करना होगा, सभी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई और कोचिंग संस्थान  भी इस दौरान बंद रहेंगे, अंतिम संस्कार में 50 और शादी में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध है, बिना मास्क के सर्विस नही दी जाएगी, रात्रि कर्फ्यू भी रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा । 

 

वैक्सीनेटड लोगो को मिलेगी राहत 

गाइडलाइन में के अनुसार, अनाज मंडी, बस और ट्रेन, पार्क, धार्मिक स्थ, बार, रेस्टोरेंट, होटल, शराब की दुकान, पेट्रोल पंप आदि जगहों पर  उन्हीं लोगों को इजाजत मिलेगी जिनका पूर्ण वैक्सीनेशन हो चुका है, ट्रक और ऑटो भी पूर्व रूप से टीकाकरण करा चुके लोग ही चला सकेंगे, सभी लोगों को टीकाकरण कराने की भी सलाह दी गई है । इसके अलावा सभी जिलों को सलाह दी गई है, कि वह अपने जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जागरुकता फैलाएं ।

 

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