सत्येंद्र जैन को HC से झटका, ज़मानत के ट्रांसफर को चुनौती देने वाली याचिका खरिज

Satyendra Jain, सत्येंद्र जैन को HC से झटका, ज़मानत के ट्रांसफर को चुनौती देने.....

(अवैस उस्मानी): मनी लाॅन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज करते हुए जिला जज के फैसले को बरक़रार रखा है। सत्येंद्र जैन ने जमानत याचिका दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने के जिला जज के आदेश को चुनौती दी थी। सत्येंद्र जैन की ज़मानत याचिका पर अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विकास ढुल सुनवाई करेंगे।                          Satyendra Jain

दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका को खरिज करते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन की ज़मानत याचिका को दूसरे जज के पास स्थानांतरित करते समय जिला न्यायाधीश ने सभी पहलुओं पर विचार किया था, ऐसे में कोर्ट को जिला जज के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नज़र नहीं आती है। दिल्ली स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को जस्टिस योगेश खन्ना की पीठ ने खरिज कर दिया। हाई कोर्ट  ने कहा कि सवाल उस न्यायाधीश की ईमानदारी नहीं है, जिसके पास से मामला स्थानांतरित किया गया था बल्कि ED के मन में उठने वाली आशंकाओं का है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ED ने मेडिकल रिपोर्ट से छेड़छाड़ न सिर्फ की आशंका जताई बल्कि इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख भी किया था,  ED द्वारा मामले में सत्येंद्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठाया जा रहा था। इसलिए इस आशंका को तुच्छ नहीं कहा जा सकता है।

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दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा था कि ईडी देश पर राज कर रही है और ऐसे में न्यायपालिका को एक न्यायाधीश की रक्षा के लिए खड़ा होना चहिये। ED की तरफ से एडिशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि शुरूआत में पक्षपात की बात उनके दिमाग में नहीं थी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ। सत्येंद्र जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके पास स्वास्थ्य व जेल का मंत्रालय रहा है। ऐसे में वह रिपोर्ट को प्रभावित कर सकते हैं।
मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका समेत अन्य कार्यवाही को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरण करने की ED की मांग को दिल्ली की जिला अदलात ने स्वीकार कर लिया था। दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने सत्येंद्र जैन के मामले को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत से विशेष न्यायाधीश विकास ढुल की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।

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