(अवैस उस्मानी): मनी लाॅन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज करते हुए जिला जज के फैसले को बरक़रार रखा है। सत्येंद्र जैन ने जमानत याचिका दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने के जिला जज के आदेश को चुनौती दी थी। सत्येंद्र जैन की ज़मानत याचिका पर अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विकास ढुल सुनवाई करेंगे। Satyendra Jain
दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका को खरिज करते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन की ज़मानत याचिका को दूसरे जज के पास स्थानांतरित करते समय जिला न्यायाधीश ने सभी पहलुओं पर विचार किया था, ऐसे में कोर्ट को जिला जज के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नज़र नहीं आती है। दिल्ली स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को जस्टिस योगेश खन्ना की पीठ ने खरिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि सवाल उस न्यायाधीश की ईमानदारी नहीं है, जिसके पास से मामला स्थानांतरित किया गया था बल्कि ED के मन में उठने वाली आशंकाओं का है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ED ने मेडिकल रिपोर्ट से छेड़छाड़ न सिर्फ की आशंका जताई बल्कि इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख भी किया था, ED द्वारा मामले में सत्येंद्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठाया जा रहा था। इसलिए इस आशंका को तुच्छ नहीं कहा जा सकता है।