नई दिल्ली, (कुनाल शर्मा): कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष पेशी के दौरान कांग्रेस के प्रस्तावित मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय के आसपास अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगा दी और कहा कि इसका उल्लंघन नहीं किया जाए। इस मौके पर कांग्रेस ने देश भर में ईडी कार्यालयों के बाहर ‘सत्याग्रह’ का फैसला किया और दिल्ली में भी उसकी बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी हुई थी। इसके लिए पार्टी के सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था।
वही नई दिल्ली क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया की। ‘‘धारा 144 लगाई गई है। आप लोगों से आग्रह है कि इसका उल्लंघन नहीं करें। अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।” पुलिस ने कांग्रेस के मुख्यालय के आस-पास के रास्तों पर अवरोध लगा दिए गए। ईडी ने ‘नेशनल हेराल्ड’ से जुड़े कथित धनशोधन के मामले में राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया।
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वही दूसरी और ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही कार्यकर्ताओं कांग्रेस के नेताओं द्वारा कहा गया कि केंद्र सरकार ईडी का गलत उपयोग कर रही है। हम सच्चाई के लिए लड़ते हैं और हम राहुल गांधी के साथ है। हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हिंदी दफ्तर के बाहर पहुंचने पर ही पुलिस द्वारा बैरी गेटिंग कर उनको रोका गया वहीं कुछ देर बाद पुलिस द्वारा सभी को वहां से हटाया गया और 144 धारा लागू की गई।
बहराल दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के कई नेता वह कार्य करता है ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे जिसके बाद पुलिस द्वारा उनको हिरासत में लिया गया और वहां 144 धारा लागू की गई।